कोविड के खिलाफ जारी जंग में मेडिकल उपकरणों पर जीरो टैक्स की पैरवी,ऐसे मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स की दर को शून्य किए जाने की पैरवी की है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी राज्य की ओर से इसका पक्ष लिया गया। जीएसटी...
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स की दर को शून्य किए जाने की पैरवी की है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी राज्य की ओर से इसका पक्ष लिया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के बाद राज्य कर आयुक्त मोहम्मद इकबाल ने बताया कि काउंसिल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स न लगने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को राहत देने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें पैनाल्टी से लेकर रिटर्न दाखिल करने में कई तरह की सहूलियतें भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि बैठक में जीएसटीआर वन और जीएसटीआर तीन ख देरी से दाखिल करने पर विलम्ब शुल्क की अधिकतम सीमा को टर्न ओवर के आधार पर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ तक टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिए वार्षिक विवरणी भरने को वैकल्पिक करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पांच करोड़ तक के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को स्टेटमेंट प्रस्तुत करने में छूट और रिटर्न फाइलिंग के पुराने मामलों को निपटाने के लिए नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।