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फैसला:तीन वर्ष की मासूम से दुष्कर्म में युवक को 14 साल की सजा

तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म में पीड़िता के रिश्ते के भाई को पोक्सो विशेष न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने 14 वर्ष कैद की सजा  सुनाई है। दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत...

फैसला:तीन वर्ष की मासूम से दुष्कर्म में युवक को 14 साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीम,देहरादून Fri, 10 Aug 2018 05:42 PM
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तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म में पीड़िता के रिश्ते के भाई को पोक्सो विशेष न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने 14 वर्ष कैद की सजा  सुनाई है। दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने निर्भया फंड से पीड़िता को 30 हजार रुपये वाद क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए डीएम को भी आदेशित किया है। पोक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया है कि तीन साल की बच्ची के साथ रिश्ते के भाई दीपक उर्फ सुदामा ने दुष्कर्म किया था। परिजनों की शिकायत पर पटेलनगर थाने में 12 अक्तूबर 2016 को मुकदमा दर्ज किया गया था।  दीपक उर्फ सुदामा रात को तीन बजे पीड़िता को लड्डू और टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया। मां की आंख खुली तो बच्ची बिस्तर में नहीं थी। घरवालों ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोलरूम को दी। इसी बीच दीपक बच्ची को लेकर लालपुल के पास झाड़ियों में गया और वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर आरोपी उसे बदहवास छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डीएनए सैंपल लेने के साथ ही जरूरी साक्ष्य भी एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजे। इनमें आरोपों की पुष्टि हुई। कोर्ट में 11 गवाह पेश किए गए। पोक्सो विशेष न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने 28 वर्षीय दीपक उर्फ सुदामा को 14 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।  

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