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कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति को चुनौती पर हाईकोर्ट में 01 को सुनवाई, यह है मामला

कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति के पद को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत की...

कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति को चुनौती पर हाईकोर्ट में 01 को सुनवाई, यह है मामला
हिन्दुस्तान टीम, नैनीताल Sun, 19 Sep 2021 10:59 AM

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कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति के पद को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत की है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई। देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने मामले में याचिका दायर कर कहा है कि कुमाऊं विवि के वीसी प्रो. एनके जोशी कुलपति पद के लिए निर्धारित योग्यता और अर्हता पूरी नहीं करते हैं।

प्रो.जोशी ने आवेदन पत्र के साथ संलग्न बायोडाटा में भ्रामक जानकारियां दी हैं। याची का कहना है कि वीसी के पद पर किसी व्यक्ति की तैनाती विवि अनुदान आयोग और यूपी यूनिवर्सिटीज ऐक्ट के अनुपरूप होनी चाहिए। इसके लिए किसी विवि में प्रोफेसर के पद पर 10 वर्ष का अनुभव या किसी शोध संस्थान या अकादमिक प्रशासनिक संस्थान में समान पद के अनुभव की अर्हता रखी गई है।

इस पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत पहले कुलाधिपति योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हैं। इसके बाद एक सर्च कमेटी का गठन किया जाता है। यह सर्च कमेटी योग्य उम्मीदवारों में से तीन अभ्यर्थियों का चयन करती है। बाद में राज्यपाल/कुलाधिपति उन तीन अभ्यर्थियों में से एक को वीसी के रूप में नामित करते हैं।  
 

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