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बीमा कंपनी’ को देनी होगी मेडिक्लेम की पूरी धनराशि, जानिए क्या है मामला

मेडिकल क्लेम देने में आनाकानी पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को क्लेम की गई पूरी रकम अदा करने के आदेश दिए हैं। कंपनी को...

बीमा कंपनी’ को देनी होगी मेडिक्लेम की पूरी धनराशि, जानिए क्या है मामला
लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनSat, 13 Jul 2019 02:39 PM
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मेडिकल क्लेम देने में आनाकानी पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को क्लेम की गई पूरी रकम अदा करने के आदेश दिए हैं। कंपनी को अतिरिक्त राशि के रूप में दो लाख रुपये भी देने होंगे। साथ ही छह वर्ष का ब्याज और केस का हर्जा-खर्चा भी चुकाना होगा। मामले में आयोग के सदस्य जस्टिस बलवीर प्रसाद और वीना शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। 

यह है मामला
देहरादून में सुभाष रोड निवासी दिनेश कुमार गर्ग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से वर्ष 2005 में तीन लाख रुपये की मेडिकल पॉलिसी ली थी। इसके तहत वे कंपनी को लगातार प्रीमियम अदा कर रहे थे। तीन फरवरी 2012 को इस पालिसी को बढ़वाकर उन्होंने पांच लाख रुपये का करा लिया। वृद्धि की यह अवधि तीन फरवरी  2012 से दो फरवरी 2013 तक के लिए थी। इस बीच पांच फरवरी 2012 को दिनेश कुमार को हार्ट अटैक हुआ। उनके उपचार पर 6.64 लाख रुपये का खर्च आया। जब दिनेश ने क्लेम किया तो कंपनी ने तीन लाख रुपये तो अदा कर दिए लेकिन बाकी दो लाख रुपये देने से साफ इनकार कर दिया। कंपनी का कहना था कि गंभीर बीमारी में चार साल तक प्रीमियम देने पर ही क्लेम मान्य होता है। इसके बाद दिनेश ने जिला फोरम में मुकदमा किया। यहां से केस हारने पर दिनेश ने राज्य आयोग में अपील की। आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि कंपनी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नही किया जिससे उसके तर्क प्रमाणिक साबित होते हों।


जिस वस्तु का मूल्य चुकाते हैं वो उपभोक्ता अधिकार के अधीन आ जाती है। हर वस्तु का पक्का बिल-दस्तावेज जरूर लें। बीमा पॉलिसी लेने से पहले उसकी शर्तें गंभीरता से पढ़ें। दवाओं के मामले में खासकर एहतियात बरतें। भले ही एक रुपये की दवा खरीदें, बिल जरूर लें। 
वीना शर्मा, सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग 

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