ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंडखाने में जहर मिलाकर पति ने की पत्नी की हत्या,जीजा-साली को आजीवन कारावास

खाने में जहर मिलाकर पति ने की पत्नी की हत्या,जीजा-साली को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि की अदालत ने तीन साल पहले सितारगंज क्षेत्र में विवाहिता की दहेज के खातिर हत्या का दोषी पाये जाने पर आरोपी पति और साजिश में लिप्त साली को आजीवन कारावास की...

खाने में जहर मिलाकर पति ने की पत्नी की हत्या,जीजा-साली को आजीवन कारावास
संवाददाता, खटीमा Tue, 23 Nov 2021 02:50 PM

इस खबर को सुनें

0:00
/
ऐप पर पढ़ें

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि की अदालत ने तीन साल पहले सितारगंज क्षेत्र में विवाहिता की दहेज के खातिर हत्या का दोषी पाये जाने पर आरोपी पति और साजिश में लिप्त साली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया है। सितारगंज के ग्राम कंठगरी के रियाज अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था उनकी बेटी यासमीन का विवाह पांच साल पहले किच्छा के एक युवक से हुआ था, जो दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था।

उन्होंने आरोप लगाया था 16 नवंबर 2018 को उनका दामाद घर पर आया, जहां दहेज के खातिर उसने रसमलाई में जहर मिलाकर बेटी को खिला दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यासमीन के आरोपी पति किच्छा के वार्ड17 निवासी शादाब के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस के सामने जीजा और साली के अवैध संबंध होने की बात सामने आई। जांच में पता चला कि दोनों ने ही मिलकर यासमीन की हत्या की साजिश रची थी।

मामले में पुलिस ने 28 मार्च 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरव ओझा ने पैरवी करते हुए 15 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने आरोपी पति शादाब को धारा 302, 120बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 10 हजार के अर्थदंड और उसकी साली अमरीन को धारा 120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें