गंगा को प्रदूषित करने पर 11 होटल-धर्मशालाओं के चालान,66 लोगों पर भी लगा जुर्माना
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्त हुए नगर निगम ने गंगा में गंदगी बहाने पर होटलों और धर्मशालाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगा को प्रदूषित करने वाले 11 होटलों और धर्मशालाओं के सोमवार को धारा 133 के तहत...
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्त हुए नगर निगम ने गंगा में गंदगी बहाने पर होटलों और धर्मशालाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगा को प्रदूषित करने वाले 11 होटलों और धर्मशालाओं के सोमवार को धारा 133 के तहत चालान किए गए। वहीं ज्वालापुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 66 लोगों के नालों में गंदगी बहाने पर चालान किए हैं। अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार कर सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है। एनजीटी ने नगर निगम को गंगा को प्रदूषित करने वाले प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करने के आदेश दिए थे। वहीं जिलाधिकारी दीपक रावत ने भी सख्ती दिखाते हुए नहरबंदी के दौरान नालों को चिह्नित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सोमवार को नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा के निर्देश पर सफाई निरीक्षकों ने गंगा में गंदगी बहाने वाले 11 होटलों और धर्मशालाओं के खिलाफ धारा 133 के अंतर्गत चालान किए । सभी होटल और धर्मशाला अंडरग्राउंड पाइप के जरिए गंदगी बहाकर गंगा को प्रदूषित कर कर रहे थे। गंगा में किचन और सीवर का पानी बहाया जा रहा था। इसके अलावा ज्वालापुर में नालों में मवेशियों का मल और सीवर का का पानी बहाने पर 66 लोगों के चालान काटे गए। सभी आरोपी सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से नोटिस जारी किए जाएंगे।
अगर नहीं सुधरे तो मुकदमा
जिलाधिकारी ने 133 के चालान के बावूजद गंगा को प्रदूषित करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पांच हजार के जुर्माने की कार्रवाई के साथ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
11 बड़े होटल और धर्मशाला चोरी छिपे गंगा को प्रदूषित कर रहे थे। सभी प्रतिष्ठानों के धारा 133 के चालान किए गए हैं। चेतावनी के बावूजद नालों में गंदगी डालने पर 66 लोगों के भी चालान की कार्रवाई की गई है।
डॉ. ललित नारायण मिश्रा, नगर आयुक्त