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सर्विस मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए  

हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी द्वारा पद का दुरुपयोग करने संबंधी दायर जनहित याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दी। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए...

सर्विस मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए  
हिन्दुस्तान टीम, नैनीताल Wed, 07 Oct 2020 10:59 AM
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हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी द्वारा पद का दुरुपयोग करने संबंधी दायर जनहित याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दी। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सर्विस मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं हो सकती। जिसके बाद याचिकर्ता ने कोर्ट से माफी मांगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी पदम कुमार ने मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी रहे ब्रह्मपाल सैनी ने अपने पद के दुरुपयोग कर कई शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया। याची का यह भी कहना है कि वह नियमावली के विरुद्ध अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं।

सरकार ने रखा पक्ष 
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि याची द्वारा लगाए आरोपों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने मामले को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची ने जिन आरोपों के आधार पर जनहित याचिका दायर कर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ वाद दायर किया है। उक्त मामले में जनहित याचिका दायर नहीं हो सकती है। यह आरोप सर्विस मामलों में आते है।

 

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