रोडवेज कर्मचारियों को चार माह से वेतन क्यों नहीं दिया गया: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को चार माह का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?...
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को चार माह का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया ? हाईकोर्ट ने सरकार से दस दिन के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया। वहींं यूपी सरकार की ओर से भी कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि कोर्ट ने पूर्व में 27.63 करोड़ रुपये परिसंपत्तियों के बंटवारे के संबंध में चार सप्ताह में देने को कहा था।
इस आदेश पर कोर्ट में पुन: विचार किया जाए। इस पर कोर्ट ने याची से अगली तिथि तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान यूनियन के अधिवक्ता ने कोर्ट में यह यह तथ्य भी उठाया कि सीएम की ओर से जून में कर्मचारियों के वेतन के लिए 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उक्त राशि नहीं दी गयी है।
रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनको निगम द्वारा समय पर वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे। न ही सरकार यूपी से पुराना पैसा वापस ले रही है, जिसके कारण निगम उनको समय पर वेतन नहीं दे पा रही।