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छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआई से क्यों न कराएं: हाईकोर्ट 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि क्यों ना घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और...

छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआई से क्यों न कराएं: हाईकोर्ट 
हिन्दुस्तान टीम, नैनीताल Thu, 03 Sep 2020 02:25 PM
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि क्यों ना घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने मामले में प्रदेश सरकार को दस दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से 2003 से अब तक अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग की ओर से करोड़ों का घोटाला किया गया है, जबकि 2017 में इसकी जांच के लिए पूर्व सीएम की ओर से एसआईटी गठित की गई थी। इसे तीन माह में जांच पूरी करने को कहा गया था। मगर इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 

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