Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़He stopped car bad intentions girl gone to shop now he will spend 5 years in jail

दुकान गई लड़की पर कार रोककर डाली गंदी नियत, जेल में अब कटेगी 5 साल रात   

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मामला सितम्बर 2022 का है। रानीखेत के राजस्व क्षेत्र निवासी एक युवती पीएचसी सेंटर में काम करती थी। एक सितम्बर को वह बाजार गई थी।

दुकान गई लड़की पर कार रोककर डाली गंदी नियत, जेल में अब कटेगी 5 साल रात   
Himanshu Kumar Lall अल्मोड़ा, हिन्दुस्तान, Tue, 30 July 2024 12:41 PM
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दुष्कर्म के प्रयास, छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने फैसला सुनाया है। अभियुक्त को तीन आरोपों में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 71 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मामला सितम्बर 2022 का है। रानीखेत के राजस्व क्षेत्र निवासी एक युवती पीएचसी सेंटर में काम करती थी। एक सितम्बर को वह पीएचसी सेंटर से सामान लेने स्टेशनरी की दुकान में गई थी। लौटते समय दो वाहनों ने पीड़िता को घेर लिया।

एक वाहन से काली शर्ट पहने युवक निकला और पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की। चल्लाने पर अभियुक्त ने पीड़िता का गला दबा दिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। गले की पकड़ कम होने पर पीड़िता धक्का देकर अभियुक्त के चंगुल से निकलने में कामयाब रही। घटना की सूचना पटवारी को दी गई।

कुछ समय बाद राजस्व टीम ने अभियुक्त जगदीश उर्फ पप्पू निवासी मजखाली को पकड़ लिया। पीड़िता की शिनाख्त पर अभियुक्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल कठोर करावास व 50 हजार जुर्माना, छेड़छाड़ में दो साल कठोर करावास व 20 हजार जुर्माना और मारपीट में एक साल साधारण कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

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