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2 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर हत्या में दोषी पिता और उसके साथी को उम्रकैद

दो वर्षीय बच्ची का अपहरण कर हत्या करने के मामले में जिला जज ने हत्यारोपी पिता और उसके साथी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला...

2 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर हत्या में दोषी पिता और उसके साथी को उम्रकैद
लाइव हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वार Tue, 02 Oct 2018 03:07 PM
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दो वर्षीय बच्ची का अपहरण कर हत्या करने के मामले में जिला जज ने हत्यारोपी पिता और उसके साथी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह बेदी ने बताया कि 20 सितंबर 2012 की रात में ज्वालापुर क्षेत्र के सराय गांव में एक दो वर्षीय बच्ची की हत्या कर उसका शव गन्ने के खेत में डाल दिया गया था। घटना के दो दिन बाद बच्ची का शव उसकी मां ने बरामद किया था। उसी दिन बच्ची की मां बती पत्नी सियानंद निवासी ग्राम बिशनपुर थाना पथरी, हाल पता ग्राम सराय ज्वालापुर ने अपने पति सियानंद पुत्र कबूल और लुक्का उर्फ लोकेश पुत्र पलटू निवासी ग्राम सराय कोतवाली ज्वालापुर के खिलाफ हत्या, अपहरण, साक्ष्य छिपाने, मारपीट, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। ज्वालापुर पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।

जघन्य हत्याकांड की वजह
बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में पति और उसके साथी पर हत्या का आरोप लगाया था। आरोप था कि घटना वाली रात करीब एक बजे आरोपी लुक्का उर्फ लोकेश शराब पीकर घर आया था। पति को पैसे देकर महिला के साथ संबंध बनाने की जिद करने लगा। महिला के मना करने पर आरोपी पति ने गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद उसका पति और लुक्का उर्फ लोकेश उसकी दो साल की बच्ची को उठाकर ले गए थे। थोड़ी देर बाद हत्यारोपी पति अकेला घर पहुंचा था।

बच्ची की मां को आर्थिक सहायता
जिला कोर्ट ने मासूम बच्ची की मां को जुर्माना राशि 90 हजार में से 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। 

 


 

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