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बोतल बंद पानी में मिला मच्छर ! जानिए फिर क्या हुआ

जिला उपभोक्ता फोरम ने विजय माल्या की कम्पनी किंगफिशर घई ओवरसीज व स्थानीय विक्रेता को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता को बोतल,दवा की कीमत व 10 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।...

बोतल बंद पानी में मिला मच्छर ! जानिए फिर क्या हुआ
लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनSat, 12 Jan 2019 05:23 PM
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जिला उपभोक्ता फोरम ने विजय माल्या की कम्पनी किंगफिशर घई ओवरसीज व स्थानीय विक्रेता को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता को बोतल,दवा की कीमत व 10 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने 13 जून 2016 को प्रबंधक किंगफिशर घई ओवरसीज किच्छा रोड रुद्रपुर उधमसिंह नगर और स्थानीय दुकानदार गोपाल प्रोविजन स्टोर जगजीतपुर कनखल के खिलाफ एक शिकायत फोरम में दर्ज कराई थी।  शिकायत में बताया था कि उसने सितंबर 2015 में स्थानीय गोपाल प्रोविजन स्टोर से दो पानी की बोतल किंगफिशर 60 रुपये में खरीदी थी। विक्रेता ने उसे रसीद भी दी थी।बोतल का पानी पीने पर पर शिकायतकर्ता को थोड़ी देर में उल्टी होने लगी और सिर चकराने लगा था। बताया कि बोतल के अंदर देखने पर उसमें काफी मात्रा में मच्छर मरे हुए दिखाई दिए थे। इसके तुरंत बाद अधिवक्ता भदौरिया डॉक्टर के पास जांच के लिए गए थे। आरोप लगाया था कि विपक्षी कंपनी ने लापरवाही कर बोतल के पानी को सही तरीके से ़फिल्टर नहीं किया और बेचने का काम किया था, जो घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस पर शिकायतकर्ता ने दोनों को नोटिस भेजा था। जिसका कोई संतोषजनक जवाब दोनों पक्षों की ओर से नहीं दिया गया था। दोनों पक्षों ने फोरम में उपस्थित होकर जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया था। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष कंवर सेन व सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने कंपनी के प्रबंधक और स्थानीय विक्रेता को उपभोक्ता सेवाओं में कमी का दोषी पाते हुए दो बोतल की कीमत 60 रुपये वापस करने,  दवा खर्च 250रुपये, क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को एक माह में देने के आदेश दिए हैं। 

 

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