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कोरोना कर्फ्यूः नैनीताल,भवाली और भीमताल समेत इन जगहों पर पाबंदी, जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद

नैनीताल जिले में तीन मई तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में नए क्षेत्र भी शामिल कर लिए गए हैं। कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने यह निर्णय लिया है। जिसके तहत नगर...

कोरोना कर्फ्यूः नैनीताल,भवाली और भीमताल समेत इन जगहों पर पाबंदी, जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद
हिन्दुस्तान टीम, हल्द्वानीFri, 30 Apr 2021 08:52 PM
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नैनीताल जिले में तीन मई तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में नए क्षेत्र भी शामिल कर लिए गए हैं। कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने यह निर्णय लिया है। जिसके तहत नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, भवाली तथा भीमताल, नगर पंचायत कालाढूंगी, गरमपानी व खैरना बाजार में कर्फ्यू रहेगा। इन नये क्षेत्रों में एक मई 12 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि हल्द्वानी नगर निगम नगर क्षेत्र जहां पूर्व से ही कर्फ्यू प्रभावी है। तहसील हल्द्वानी के ग्राम पनियाली, बजूनियाहल्दू, नन्दपुर, रामणी आनसिंह, कमलुआगांज, रामणी छोटी, गुलजारपुर, देवलचौड़ बन्दोबस्ती, फूलचौड, देवलचौड खाम, करायल चतुर सिंह, जोलाशाल करायल, प्रेमपुर लोश्ज्ञानी, उदयलालपुर, गोविन्दपुर गरवाल, लालपुर नायक, बैड़ापोखरा, किशनपुर, घुड़दौडा, धौलाखेडा, हरिपुर पूर्णानन्द, हरिपुर तुलाराम, गुजरोड़ा तथा चोरगलिया मुख्य बजार में कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

बेतालघाट-धारी में भी बंद रहेंगी दुकानें
जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया है कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील नैनीताल के नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल, भवाली तथा भीमताल, तहसील कालाढूंगी के नगर पंचायत कालाढूंगी, तहसील कौश्याकुटौली के गरमपानी तथा खैरना मुख्य बाजार में कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील बेतालघाट के मुख्य बाजार के साथ ही विकास खण्ड बेतालघाट में समस्त क्षेत्र तथा तहसील धारी के भटेलिया मुख्य बाजार मे कर्फ्यू एक मई से निर्धारित मानकों के साथ प्रभावी हो जाएगा।

रामगगर-लालकुआं में कर्फ्यू का विस्तार
रामनगर नगपालिका क्षेत्र के अलावा पीरूमदारा में भी कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। जबकि लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा बंगाली कालोनी, बजरी कम्पनी, हाथीखाना, नगीना कालोनी, घोड़ानाला बिन्दुखत्ता, बहड़ी मोहल्ला, तिवारी नगर लालकुआं, कार रोड बिंदुखत्ता, हल्दूचौड़, बेरीपड़ाव, मोटाहल्दू में भी कर्फ्यू रहेगा।

दवा, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति कर्फ्यू से मुक्त
जिलाधिकारी ने बताया कि बढ़ाए गए कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुड़े तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी में आवगमन की छूट होगी। साथ ही ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भी आने-जाने में छूट होगी।

कर्फ्यू के दौरान यह छूट रहेगी लागू
डीएम ने बताया कि शासन नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगों को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं जुटेंगे। उन्होंने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इन कार्यों से जुड़े कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनों को आने-जाने में छूट रहेगी। आद्यौगिक इकाई तथा इनके वाहनों के आवागमन में भी छूट रहेगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि शवयात्रा के वाहनों को छूट रहेगी। अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

वैक्सीनेशन-उपचार को आने-जाने की छूट
वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार को जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 जांच व टीकाकरण को निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी। पोस्ट आफिस व बैंक यथासमय खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस व सरकारी कार्यालय से जुड़े कार्मिकों को डयूटी में आवागमन के लिए छूट रहेगी। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस व केबल सर्विस से जुड़े कार्मिकों को डयूटी में आने-जाने की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी दफ्तरों को कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों से मुक्त रखा गया है।

 

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