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धोखाधड़ी : कोर्ट के आदेश पर पति पर मुकदमा ! पढ़िए पूरा मामला

महिला के आरोप पर उसके पति के खिलाफ धोखाधड़ी से 3.70 लाख रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ  है। हालांकि अदालत के आदेश पर पुलिस ने हरकत में आई। रायपुर थाना पुलिस महिला के पति, ससुर समेत अन्य आरोपियों...

धोखाधड़ी : कोर्ट के आदेश पर पति पर मुकदमा ! पढ़िए पूरा मामला
लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनFri, 22 Feb 2019 05:23 PM
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महिला के आरोप पर उसके पति के खिलाफ धोखाधड़ी से 3.70 लाख रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ  है। हालांकि अदालत के आदेश पर पुलिस ने हरकत में आई। रायपुर थाना पुलिस महिला के पति, ससुर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। मुकदमे में बैंक कर्मचारियों पर भी मिलीभगत का आरोप है। पीड़िता सारिका सैनी निवासी दुर्गापुरी, बेहट रोड सहारनपुर (यूपी) की शादी सुबोध कुमार पुत्र वीर सिंह सैनी निवासी ग्राम शेरपुर हरिद्वार के साथ 25 नवंबर 2012 को शादी हुई। आरोप है कि उसके पति सुबोध सैनी सहित ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग करते हुए कई बार मारपीट की। पीड़िता के पिता ने 3.70 लाख रुपये ससुराल पक्ष को दिए, लेकिन इसके बाद भी उसका उत्पीड़न किया जाता रहा। 19 नवंबर 2015 को झूठ बोलकर उसे मायके छोड़ दिया गया। पति ने कहा था कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, लेकिन एक हफ्ते बाद भी वापस लेने नहीं आए तो फोन पर बात हुई। पति ने वापस ले जाने से मना कर दिया। आरोप है कि उसके पति, सगे भाई, बहन, पिता ने झूठी तहरीर लिख दी। महिला ने अदालत में शिकायती पत्र देकर पति, ससुर सहित बैंक कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। रायपुर एसएसआई संजय मिश्रा के मुताबिक कोर्ट कए आदेश पर 156 (3) के तहत पति समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बैंक कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने महिला को फर्जी चेक के जरिये झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया। 

 

फर्जीवाड़े से जमीन की डील कर छह लाख हड़पे 
देहरादून। जमीन बेचने के बाद दोबारा दूसरे व्यक्ति से उसकी डील कर छह लाख रुपये हड़पने के आरोपी के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हंसराज गुप्ता निवासी खुड़बुडा मोहल्ला ने तहरीर में कहा कि टेक बहादुर घाले पुत्र सीपी घाले निवासी तुनवाला रोड, रांझावाला ने अपनी 160 वर्गमीटर जमीन बेचने की डील उनसे की। आरोप है कि 30 मार्च 2015 को 10 लाख रुपये मे डील तय होने पर एग्रीमेंट बनाकर पीड़ित ने छह लाख रुपये का भुगतान कर दिया। पीड़ित को पता लगा कि जो जमीन टेक बहादुर ने उन्हें दिखाई उसे वह पहले ही किसी अन्य को बेच चुके हैं। पीड़ित को धोखाधड़ी का पता लगा तो उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि रकम लौटने के बजाय टेक बहादुर ने उन्हें जान मारने की धमकी देने के साथ ही गाली गलौच भी की। एसएसआई रायपुर थाना संजय मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 
 

 

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