तीन तलाक देकर विवाहिता को घर से निकाला, दो महिला समेत आठ के खिलाफ केस
दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा विवाहिता को तीन तलाक दिए जाने के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं सहित आठ लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। स्थानीय मोहल्ला बंदर...
दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा विवाहिता को तीन तलाक दिए जाने के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं सहित आठ लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। स्थानीय मोहल्ला बंदर टोल निवासी विवाहिता सुमैया खातून ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी क़रीब 2 वर्ष पूर्व सहारनपुर निवासी दानिश रजा पुत्र अब्दुल कादिर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी जिसमें उसके पिता द्वारा अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया गया था।
लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दहेज से खुश नहीं थे तथा वह अतिरक्ति दहेज की मांग लगातार करते रहते थे इसके लिए वह विवाहिता को लगातार प्रताड़ित करते थे कई बार उसके परिवार वालों ने उसकी खुशी के लिए उसकी ससुराल के लोगों को नकद रुपए भी दिए लेकिन उनकी मांग लगातार बढ़ती रही जिसके चलते पिछले दिनों उसके पति द्वारा अपने सभी परिवार वालों की मौजूदगी में उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया जिसके बाद वह अपने पिता के घर पहुंची तथा पूरी घटना से अपने परिजनों को अवगत कराया इस पर उसके द्वारा पुलिस को भी तहरीर दी गई।
लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता की प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा पुलिस को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए गये। पुलिस ने नामजद आरोपी महिला के पति दानिश रजा, ससुर अब्दुल कादिर, सास गुलरेज, देवर काशिफ, वासिफ, मोनिस, ननद अनम तथा देवरानी समंदा सभी निवासी मंदिर वाली गली मोहल्ला खान आलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है इंस्पेक्टर मंगलौर यशपाल सिंह बष्टि ने बताया कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।