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हिंदी न्यूज़ उत्तराखंड10 साल पुराने ऑटो-विक्रम पर सीएनजी बदलने पर सामने आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट नैनीताल का फैसला 

10 साल पुराने ऑटो-विक्रम पर सीएनजी बदलने पर सामने आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट नैनीताल का फैसला 

उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश सहित अन्य शहरों में चलने वाले विक्रम और ऑटाे पर अपडेट सामने आया है। 10 साल से अधिक पुराने ऑटो एवं विक्रम को सीएनजी लगाने पर हाईकोर्ट का फैसला आया है।

10 साल पुराने ऑटो-विक्रम पर सीएनजी बदलने पर सामने आया बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट नैनीताल का फैसला 
Himanshu Kumar Lallनैनीताल, संवाददाता। Thu, 30 Mar 2023 12:10 PM
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उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश सहित अन्य शहरों में चलने वाले विक्रम और ऑटाे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। 10 साल से अधिक पुराने ऑटो एवं विक्रम को सीएनजी या बी-6 में बदले जाने पर हाईकोर्ट नैनीताल ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद अगली सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल निर्धारित की है।

हाईकोर्ट नैनीताल ने  विक्रम जन कल्याण समिति देहरादून एवं अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है, जिसके तहत 10 साल से अधिक पुराने ऑटो एवं विक्रम को सीएनजी या बी-6 में बदला जाना था।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की एकलपीठ में हुई। समिति ने आरटीओ देहरादून के एक नवम्बर 2022 के प्रस्ताव 7ए को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि आरटीओ ने अपने प्रस्ताव में 10 साल पुराने ऑटो एवं विक्रम वाहनों को 31 मार्च 2023 तक सीएमजी या बी-6 में बदलने की व्यवस्था दी थी।

जबकि 10 साल से कम अवधि के ऑटो एवं विक्रम के लिये यह समय सीमा 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई थी। याचिका में कहा गया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 59 के मुताबिक किसी भी वाहन की उम्र सीमा, केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिये तय करती है। यह अधिकार आरटीओ को नहीं है।

इन तर्कों के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने प्रस्ताव की धारा 7ए पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल निर्धारित की है। इसी तरह की याचिकाएं ऋषिकेश, हरिद्वार एवं रुड़की की भी थीं। हाईकोर्ट की एकलपीठ का यही आदेश इन क्षेत्रों में भी लागू होगा।