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नायब तहसीलदार से मारपीट प्रकरण में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर मारपीट के आरोप तय

गदरपुर के नायब तहसीलदार से मारपीट प्रकरण में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहित 12 के खिलाफ मारपीट का आरोप तय कर दिया गया है। जिला जज की अदालत ने 26 फरवरी को सुनवाई की अगली तिथि दे दी है।...

नायब तहसीलदार से मारपीट प्रकरण में  शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर मारपीट के आरोप तय
हिन्दुस्तान टीम, रुद्रपुर Fri, 19 Feb 2021 10:22 AM
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गदरपुर के नायब तहसीलदार से मारपीट प्रकरण में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहित 12 के खिलाफ मारपीट का आरोप तय कर दिया गया है। जिला जज की अदालत ने 26 फरवरी को सुनवाई की अगली तिथि दे दी है। कोर्ट में आरोप तय होने को मंत्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, 25 अगस्त 2015 को तत्कालीन विधायक अरविंद पांडेय और समर्थकों पर तत्कालीन नायब तहसीलदार शेर सिंह ग्वाल से मारपीट के आरोप लगे थे।

मामले में गदरपुर थाने में मंत्री समेत 12 पर समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। वाद की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है। इसी बीच कुछ माह पहले शासन द्वारा मुकदमा वापस लेने का शासनादेश जारी किया था। इसके तहत जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से जिला जज नरेंद्र दत्त की कोर्ट में मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था, पर अदालत ने छह फरवरी को इसे खारिज कर दिया था।

गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज नरेंद्र दत्त ने शिक्षा मंत्री सहित 12 आरोपियों पर मारपीट का आरोप तय करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि दे दी है। अधिवक्ता दिवाकर पांडेय ने बताया कि जिला जज की अदालत ने आरोपित शिक्षा मंत्री सहित बारह आरोपियों के विरुद्ध मारपीट के आरोपों को तय कर अगली सुनवाई की तिथि दी गई है। अगली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया जाएगा। 

 

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