10 फरवरी तक जमा करना होगा आरटीई प्रवेशित सीटों का विवरण
शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत प्रवेशित छात्र-छात्राओं के सीटों का विवरण(स्वघोषणा पत्र) समस्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को 10 फरवरी तक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना...
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेशित छात्र-छात्राओं के सीटों का विवरण (स्वघोषणा पत्र) समस्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को 10 फरवरी तक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही विद्यालयों में सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र तीन प्रतियों में वांछित अभिलेखों सहित 10 मार्च तक जमा करना अनिवार्य किया गया है। उप शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल आर्य ने इसके आदेश जारी किए हैं। इधर आरटीई कार्यकर्ता कुशलानाथ ने बताया कि उन्होंने गत 23 जनवरी को उप शिक्षा अधिकारी खिर्सू को निजी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में किताब, ड्रेस व अन्य वस्तुओं को स्कूल से बेचने पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि उप शिक्षा अधिकारी द्वारा आरटीई के तहत प्रवेशित सीटों का विवरण जमा कराए जाने के आदेश सराहनीय हैं। कहा इससे आरटीई में मनमाने प्रवेश पर लगाम लग सकेगी।