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जंगल बचाना ही होगा… जिम कॉर्बेट पर सुनवाई करते हुए SC की अहम टिप्पणी, सरकार को 3 माह का समय

जंगल बचाना ही होगा… जिम कॉर्बेट पर सुनवाई करते हुए SC की अहम टिप्पणी, सरकार को 3 माह का समय

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिम कॉर्बेट में बने सभी अवैध निर्माण तीन महीने के भीतर तोड़ दिए जाएं। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने इको-टूरिज्म की दिशा में काम करने पर जोर दिया।

Nov 17, 2025 12:16 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के संरक्षण को लेकर सोमवार को कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने राज्य सरकार को अवैध पेड़ कटाई की भरपाई के लिए प्रभावी नुकसान की भरपाई के लिए सुधार के आदेश दिए।

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देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि राज्य पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसे इको-टूरिज्म की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोर क्षेत्र में अपने परिवारों से दूर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

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अदालत ने मुख्य वन्यजीव वार्डन को आदेश दिया कि जिम कॉर्बेट में बनी सभी अनधिकृत संरचनाओं को तीन महीने के भीतर ध्वस्त किया जाए। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल को राज्य सरकार की पारिस्थितिक बहाली योजना की निगरानी करने का निर्देश दिया है।

अदालत के ये निर्देश जिम कॉर्बेट क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों को सख्ती से लागू कराने और पर्यावरणीय क्षति को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें

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