'हादसे में दिव्यांग हुए चालक को 21.15 लाख का मुआवजा दें'
रुद्रपुर में एक सड़क हादसे में 80 प्रतिशत दिव्यांग हुए 28 वर्षीय हरिओम को न्यायालय से राहत मिली है। न्यायालय ने बीमा कंपनी को हरिओम को 21.15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। हरिओम का पैर कुचलने के कारण amputate करना पड़ा था, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई।

रुद्रपुर, संवाददाता। रुद्रपुर में हुए एक सड़क हादसे में 80 प्रतिशत दिव्यांग हुए युवक को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को पीड़ित को 21.15 लाख रुपये का मुआवजा सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। लालू नगला, शाहजादनगर जिला रामपुर यूपी निवासी 28 वर्षीय हरिओम ने मोटर दुर्घटना दावा याचिका में बताया कि वह पेशे से चालक होने के साथ-साथ कृषि कार्य भी करता था और करीब 20 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। 30 मई 2023 को वह अपने परिचितों के साथ लोडर वाहन में बगवाड़ा मंडी से सब्जियां लेकर बाजपुर जा रहा था।
कोतवाली क्षेत्र में हाईवे किनारे वाहन खड़ा कर कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हरिओम समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तत्काल रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान हरिओम के पैर में गंभीर संक्रमण और क्षति होने के कारण चिकित्सकों को उसका पैर काटना पड़ा। इसके चलते वह 80 प्रतिशत दिव्यांग हो गया, जिससे उसकी कार्यक्षमता और आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बाजपुर को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता हरिओम को 21 लाख 15 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।
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