बगैर नक्शा पास कराए निर्माणाधीन मकान सील करने के आदेश
संयुक्त सचिव क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने बगैर नक्शा पास कराए निर्माणाधीन एक मकान को सील करने के आदेश दिए हैं। भवन निर्माणकर्ता को 28 फरवरी 2017 को नोटिस जारी किया गया...
हिन्दुस्तान टीम,रुद्रपुरTue, 24 Sep 2019 05:14 PM
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संयुक्त सचिव क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने बगैर नक्शा पास कराए निर्माणाधीन एक मकान को सील करने के आदेश दिए हैं। भवन निर्माणकर्ता को 28 फरवरी 2017 को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बावजूद भवन का निर्माण चल रहा था। सितारगंज तहसील के पंडरी गांव में ईशाक अहमद द्वारा भवन निर्माण बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किया जा रहा है। इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। इसके बावजूद निर्माण नहीं रोका गया। संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण निर्मला बिष्ट ने अनाधिकृत निर्माण सील करने के आदेश दिए। विकास प्राधिकरण कार्यालय लिपिक संजय कुमार ने कहा कि दो दिन के अंदर भवन सील कर दिया जाएगा।