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वन कर्मी पर फायर झोंकने वाले को हुई सात वर्ष की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वन कर्मियों पर फायर झोंकने वाले चार आरोपियों में से एक को सात वर्ष की सजा सुनाई है। जबिक उसके साथ शामिल तीन अन्य को दोष मुक्त कर दिया है। दोषी को न्यायालय से...

वन कर्मी पर फायर झोंकने वाले को हुई सात वर्ष की सजा
हिन्दुस्तान टीम,रुद्रपुरTue, 10 Dec 2019 07:23 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वन कर्मियों पर फायर झोंकने वाले चार आरोपियों में से एक को सात वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि उसके साथ शामिल तीन अन्य को दोष मुक्त कर दिया है। दोषी को न्यायालय से सीधा जेल भेज दिया गया।नानकमत्ता थाने में 26 मई 2013 को दक्षिणी जौलासाल रेंज में तैनात वन बीट अधिकारी बिशन राम ने तहरीर सौंपकर गश्त के दौरान चार लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। वन बीट अधिकारी ने तहरीर में कहा था कि वह सुतली मठ के कक्ष संख्या 11 में गश्त पर था। इस दौरान गोरखनाथ निवासी खस्सीबाग, तारा सिंह, मदन सिंह, पदम सिंह निवासी गिधौर ने उन पर गोली चला दी। चारों आरोपियों को वन कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी गोरखनाथ से एक देशी बंदूक, दो जिंदा कारतूस बरामद कर चारों को पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में 25 जुलाई 2013 में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। छह वर्ष तक चले मुकदमे में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने गोरखनाथ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई जबकि तीन को दोषमुक्त कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने बताया कि गोरखनाथ को सात वर्ष की सजा, 20 हजार का जुर्माना व छह माह का अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई है।

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