अब हो सकेगी जिला उपभोक्ता फोरम में वादों की सुनवाई
जिला उपभोक्ता फोरम के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को वाद दायर करने के लिए बाहर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। अब जिला...

रुद्रपुर। संवाददाता
जिला उपभोक्ता फोरम के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को वाद दायर करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता वाद दायर कर सकता है। इसके निर्णय दीवानी न्यायालय की भांति होंगे और वादों को निष्पादित करने की शक्तियां प्रदान की गई है।
पत्रकार वार्ता में नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि पहले किसी भी उपभोक्ता को अपने वादों को दायर करने के लिए प्रतिवादी विपक्षी पार्टी के क्षेत्र में जाना होता था। इससे उपभोक्ता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसको देखते हुए उपभोक्ता वाद दायर करने से कतराते थे और दूर-दराज या बाहरी इलाकों में जाकर पैरवी नहीं हो पाती थी। उन्होंने बताया कि अब नये आदेशों व संशोधन के बाद वादकारी जहां रहता या फिर व्यवसाय करता है, वहीं पर वादी वाद दायर कर सकता है। इसके अलावा नये आदेशों के बाद जिला आयोग को अब अपने आदेशों को दीवानी न्यायालय की तरहनिष्पादित करने की शक्तियां मिल गयी हैं। आयोग का क्षेत्राधिकार पहले 20 लाख रुपया तक था, इसे बढ़ाकर अब एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। नये आदेशों के बाद वादकारियों की समस्याओं का समाधान व पैरवी आसानी से हो सकेगी। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन चंद्र चंदोला,प्रोफ़ेसर देवेंद्र कुमारी तागरा आदि मौजूद रहे।
