दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, सास-ससुर बरी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आजीवन करावास व सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी पति को बीस हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई...
दहेज हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। मामले में आरोपी सास-ससुर को दोषमुक्त करार दिया गया।
जानकारी के अनुसार पांच अक्तूबर 2016 को जोगीठेर नानकमत्ता निवासी श्रीकांत ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी। बताया था कि उनकी बेटी आरती की शादी मूलत: ग्राम भटनी जिला देवरिया (यूपी) और हाल निवासी दियां खटीमा केवल प्रसाद के बेटे संघरतन से हुयी थी। आरोप लगाया था कि दहेज के लिये पति संघरतन, ससुर केवल प्रसाद, सास सुरजी देवी, जेठ भीमरतन, बहन सरिता, जेठानी आशा देवी ने आरती को जलाकर मार डाला। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट से सरिता, भीमरतन और आशा देवी को दोषी नहीं मानते हुये चार्जशीट से बाहर कर दिया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि की अदालत में हुयी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केवल प्रसाद और सुरजी देवी को दोषमुक्त करार दिया। आरती के पति संघरतन को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी।