प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति पर हाईकोर्ट की रोक
16 दिसंबर को डॉ. राजेश कुमार ने डॉ. बीसी पाठक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी, जिसके बाद पाठक ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। मंगलवार को डबल बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी। पाठक ने वित्तीय अनियमितता के आरोपों...

पंतनगर। बीती 16 दिसंबर को प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉ.राजेश कुमार ने कैंपस स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. बीसी पाठक को सभी लाभों से वंचित करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इसके बाद डॉ. पाठक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मंगलवार को हुई डबल बेंच की सुनवाई में कोर्ट ने आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मंगलवार को हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। वहीं प्रधानाचार्य डॉ. पाठक ने कहा कि उन पर लगाए गए वित्तीय अनियमितता के आरोप आधारहीन हैं। इस संबंध में सक्षम अधिकारी की ओर से गठित जांच समिति ने उन्हें निर्दोष माना है।
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