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बीमा क्लेम नहीं देने पर एचडीएफसी बैंक पर एक लाख हर्जाना

बीमा क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एचडीएफसी बैंक पर करीब एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन खान और सदस्या नरेश कुमारी छाबड़ा ने...

बीमा क्लेम नहीं देने पर एचडीएफसी बैंक पर एक लाख हर्जाना
हिन्दुस्तान टीम,रुद्रपुरSat, 18 Aug 2018 06:51 PM
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बीमा क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एचडीएफसी बैंक पर करीब एक लाख रुपये हर्जाना ठोका है। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष आरडी पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन खान और सदस्या नरेश कुमारी छाबड़ा ने खुली अदालत में यह फैसला सुनाया है।मोहल्ला हजरतपुर टाउन बिलासपुर (यूपी) और हाल ग्राम फौजी कॉलोनी कल्याणपुर बाजपुर निवासी शीशा सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह ने 5 जून 2017 को दायर वाद में बताया कि उसने अलंकार काम्प्लेक्स इंडेन गैस एजेंसी के सामने काशीपुर बाईपास रोड स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा रुद्रपुर में खाता खोला था। इस दौरान दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी स्थित बैंक में उसकी हेल्थ एश्योर सिल्वर फैमिली प्लान करा दिया गया था। इसके बाद खाते से इंश्योरेंस की किस्तें अदा हो रही थीं। 29 जून 2015 को उसकी पत्नी गुरमीत कौर की तबियत खराब हो गई। इस पर उसे बंसत कुंज नई दिल्ली स्थित इंडियन स्पाइनल इंजरीस सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्होंने बैंक को मामले की सूचना दे दी। मगर बैंक से आश्वासन के बावजूद बीमा क्लेम नहीं मिला। फोरम ने बैंक प्रबंधन को वादी को 84489 रुपये (7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से), मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए दस हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

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