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ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के विद्युत उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिभार में छूट

उत्तराखंड शासन ने निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं को लंबित विद्युत देयों की त्वरित वसूली के उद्देश्य से इन उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिभार में छूट देने की घोषणा की है। यह योजना तत्काल प्रभाव से 31...

ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के विद्युत उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिभार में छूट
हिन्दुस्तान टीम,रुद्रपुरTue, 12 Mar 2019 05:56 PM
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निजी नलकूप वाले किसानों को मिलेगा योजना का लाभखटीमा में निजी नलकूपों पर है 80 लाख का बकाया

उत्तराखंड शासन ने निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं को लंबित विद्युत देयों की त्वरित वसूली के उद्देश्य से इन उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिभार में छूट देने की घोषणा की है। यह योजना तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक की अवधि के लिए लागू की गयी है। इसका लाभ ऊधम सिंह नगर व हरिद्वार के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मिलेगा। विद्युत विभाग वित्तीय वर्ष समाप्ति तक अधिक से अधिक राजस्व वसूली का प्रयास कर रहा है।

वसूली के लिए कई टीमें गठित कर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने उत्तराखंड शासन के निर्देशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि निजी नलकूप वाले उपभोक्ताओं को लंबित विलंब भुगतान अधिभार राशि में शत प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है । यह योजना स्थाई रूप से विच्छेदित संयोजनों पर भी समान रूप से लागू रहेगी।ऐसे उपभोक्ता जो बिल में दर्शायी गयी अवशेष राशि से सहमत नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिल संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र संबंधित खंड कार्यालय में देंगे। खंड कार्यालय द्वारा प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्रों की रसीद दी जाएगी। सहायक अभियंता राजस्व का दायित्व होगा कि वे ऐसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राप्ति तिथि से सात दिनों के भीतर सुनिश्चित कराए। इसकी सूचना फोन द्वारा उपभोक्ता को देंगे। अधिशासी अभियंता अनुज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शासन की इस योजना का लाभ तहसील के 1050 उपभोक्ताओं को मिलेगा। इन उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग का 80 लाख रुपए बकाया है।

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