अदालत के आदेश पर सड़क हादसे में घायल युवक को मुआवजा देगी बीमा कंपनी

Apr 05, 2026 08:18 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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गदरपुर क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए सड़क हादसे के मामले में घायल ने मुआवजे के लिए अदालत की शरण ली। वहीं अदालत ने घायल युवक के पक्ष में फैसला सुनाते ह

अदालत के आदेश पर सड़क हादसे में घायल युवक को मुआवजा देगी बीमा कंपनी

रुद्रपुर, संवाददाता। गदरपुर क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने घायल युवक के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने बीमा कंपनी को पीड़ित को 2,44,559 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। गांव मसीत गदरपुर निवासी तौफीक अहमद ने वर्ष 2018 में अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्त के साथ सकैनिया मोड़ पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बरेली रेफर कर दिया गया।

बरेली के एक निजी अस्पताल में उनका करीब 20 दिनों तक इलाज चला, जिस पर लगभग साढ़े तीन लाख रुपये खर्च हुए। घटना के संबंध में उनके दोस्त अनीस अहमद की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बीमा कंपनी को तौफीक अहमद को 2,44,559 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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