मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
share

अजय जोशी, रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने एक आरोपी को छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया है। उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता को एक लाख रुपये की धनराशि देने का भी आदेश दिया गया है।

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

अजय जोशी, रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) संगीता आर्य की अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वर्ष 2022 में एक महिला ने तहरीर देकर श्यामल मंडल पुत्र हजारी लाल मंडल निवासी ग्राम चंडीपुर थाना दिनेशपुर पर उसकी छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) संगीता आर्य की अदालत में हुई। करीब साढ़े तीन साल तक चले इस वाद पर गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं न्यायालय ने पीड़िता को एक लाख रुपये की धनराशि देने के भी आदेश दिए हैं।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।