बाल श्रम पर श्रम विभाग का शिकंजा, वर्कशॉप से बालक रेस्क्यू
- 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम करते मिला, नियोजक पर मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर, संवाददाता। बाल श्रम उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्रम विभाग ने गुरुवार को एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कार्रवाई करते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को रेस्क्यू किया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी रुद्रपुर के नेतृत्व में जिला टास्क फोर्स और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की टीम ने बाजार क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में नाबालिग बालक कार्य करता हुआ मिला। टीम ने उसकी आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उसकी उम्र 14 वर्ष से कम पाई गई। इसके बाद बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम-2016 के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चे को कार्य से मुक्त कराया गया।
श्रम विभाग ने संबंधित नियोजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। विभाग ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार न दें तथा किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाने से बचें, अन्यथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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