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भविष्य निधि की हेराफेरी पर फर्म मालिक पर केस

हल्द्वानी के भविष्य निधि के प्रवर्तन अधिकारी ने ट्रांजिट कैंप स्थित एक फर्म के मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने एक साल बाद कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया...

भविष्य निधि की हेराफेरी पर फर्म मालिक पर केस
हिन्दुस्तान टीम,रुद्रपुरSun, 17 Dec 2017 07:33 PM
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हल्द्वानी के भविष्य निधि कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी ने ट्रांजिट कैंप स्थित एक फर्म के मालिक पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने एक साल बाद इस मामले में मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया है। बताया कि फर्म के मालिक ने उसके यहां काम कर रहे दो कर्मचारियों की भविष्य निधि की रकम को किसी और के खाते में डलवा दिया था।जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी जजी कोर्ट के सामने स्थित भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी गंगाराम ने कोर्ट में याचिका देकर बताया कि उनके कार्यालय से कर्मचारियों को संबंधित फर्म के स्वामी की सत्यापित रिपोर्ट के बाद भविष्य निधि और पेंशन दी जाती है। बता दें कि ट्रांजिट कैंप आनंद विहार स्थित राम इंटरप्राइजेज फर्म है, जिसके प्रोपराइटर गोविंद मुरारी मिश्रा हैं। उसके यहां गुलशन पुत्री चंद्राकांत और विक्रम पुत्र मानपाल काम करते हैं। फर्म मालिक ने दोनों कर्मचारियों का खाता (संख्या 06762191022905) दर्शाकर उनके यहां भुगतान के लिए दस्तावेज भेजे। भविष्य निधि संगठन ने दोनों कर्मचारियों को उनका भुगतान कर दिया। भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से जांच की गई तो बैंक प्रबंधन से पता चला कि यह खाता तो कविता पुत्री गोपाल सिंह के नाम पर है। प्रवर्तन अधिकारी ने फर्म के मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 16 दिसंबर 2016 को ट्रांजिट कैंप पुलिस को मामले की तहरीर सौंपी थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन कोर्ट का आदेश आने के बाद ट्रांजिट कैंप पुलिस ने अब आरोपी फर्म मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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