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अपर जिला जज ने इंश्योरेंस कंपनी को दिए 99.93,917 लाख रुपए देने के आदेश

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-अपर जिला जज प्रदीप मणि की अदालत ने 2017 में सड़क दुर्घटना में हुई सितारगंज के व्यापारी की मौत के मामले में इंश्योरेंस कंपनी को 99.93,917 लाख रुपए देने। वाद दायर...

अपर जिला जज ने इंश्योरेंस कंपनी को दिए 99.93,917 लाख रुपए देने के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,रुद्रपुरThu, 12 Sep 2019 06:09 PM
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अपर जिला जज प्रदीप मणि की अदालत ने 2017 में सड़क दुर्घटना में हुई सितारगंज के व्यापारी की मौत के मामले में इंश्योरेंस कंपनी को 99.93,917 लाख रुपए देने का फैसला सुनाया। वहीं वाद दायर होने से अब तक 8 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त के साथ मृतक के वारिसों को देने के आदेश दिए हैं। सितारगंज निवासी व्यापारी नवनीत कुमार गोयल की 2017 में ट्रक संख्या यूए 06 एच 7707 से हुई टक्कर से मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी रीता गोयल (35) , पुत्री पीहू गोयल (11), पुत्री आयुशी गोयल (9) पुत्र उत्कर्ष गोयल (5), पिता श्यामसुंदर (56), मां गायत्री (55) ने न्यायालय में वाद दायर कर ट्रक मालिक जगजीत सिंह निवासी विधा अकबर सितारगंज, चालक धर्मेंद्र सिंह कुंवरपुर सिसैया सितारगंज, श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को विपक्षी बनाया था। दो वर्ष चले वाद में अपर जिला जज ने इंश्योरेंस कंपनी को 99.93,917 लाख रुपए मृतक के वारिसों को देने के आदेश दिए हैं। निर्णय के 30 दिन के अंदर यह धनराशि याची को देनी होगी। साथ ही वाद दायर होने से अब तक 8 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त के साथ मृतक के वारिसों को देने के आदेश दिए हैं।

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