नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
रुद्रपुर में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। 2024 में एक महिला ने गोपाल पर अपनी नाबालिग बेटी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अदालत ने गोपाल को बरी कर दिया।

रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता अयज कुमार अरोड़ा ने बताया कि वर्ष 2024 में बाजपुर निवासी एक महिला ने केसरीपुर कुंडा निवासी गोपाल पुत्र गन्नू के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी थी। आरोप था कि गोपाल उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर मुरादाबाद ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। सुनवाई के दौरान अदालत में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सके। इस पर अदालत ने आरोपी गोपाल को दोषमुक्त करार दे दिया।
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