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बाल श्रम निषेध दिवस पर दी कानूनी जानकारी

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कुमाऊं सेवा समिति (चाइल्ड लाइन ऊधमसिंहनगर) तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में रम्पुरा में कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ जिला...

बाल श्रम निषेध दिवस पर दी कानूनी जानकारी
हिन्दुस्तान टीम,रुद्रपुरTue, 13 Jun 2017 05:52 PM
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विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कुमाऊं सेवा समिति (चाइल्ड लाइन ऊधमसिंहनगर) तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में रम्पुरा में कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के सचिव (सिविल जज) अरुण बोरा ने किया। इस दौरान उन्होंने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कानूनी जानकारी भी दी। कार्यक्रम में श्रम प्रर्वतन अधिकारी बीसी बिष्ट ने बताया कि 6 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों से बाल श्रम कराना कानूनी अपराध के दायरे में आता है। कुमाऊं सेवा समिति की अध्यक्षा और चाइल्ड लाइन ऊधमसिंहनगर की परियोजना निदेशक जया मिश्रा ने कहा कि आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार के शोषण का शिकार हैं। किसी भी स्थान पर यदि कोई बच्चा बाल श्रमिक के रूप में दिखाई देता है तो इसकी सूचना 1098 चाइल्ड लाइन और स्थानीय पुलिस को अवश्य दें। ताकि बच्चे की हर सम्भव मदद की जा सके। बाल श्रम पर आधारित नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण व बाल शोषण पर आधारित कोमल लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर मेयर सोनी कोली, सीडब्लूसी अध्यक्षा डा. रजनीश बत्रा, तहसीलदार डा. अमिता रावत, बंजरग सेवा समिति के सचिव सूर्य प्रकाश चौबे, एडवोकेट डीपी सिंह, राधेश्याम शुक्ला, रमेश चन्द्र, सुधीर कुमार, प्रेमलता सिंह, अमोद कुमार, एचएस मेहरा, गरिमा, बबीता, शायरा, अंशुल कपूर, यश गंगवार, मीना, दुर्गा आदि मौजूद रहे।

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