
दिसंबर में सुबह 9.15 से पहले और दोपहर 3 बजे बाद नहीं संचालित होंगे स्कूल
जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती आशंका के चलते जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ने विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन किया है। यह निर्णय छात्रहित और लोकहित में लिया गया है।
जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों और नन्हे बच्चों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। शीतऋतु के चलते दिन छोटे होने तथा वन्यजीवों की गतिविधियां समय से पहले शुरू होने के कारण जनपद के कई क्षेत्रों में खतरे की संभावना बनी हुई है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं गैर-शासकीय विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार माह दिसंबर 2025 की अवधि में पठन-पाठन कार्य प्रातः 9:15 बजे से पूर्व एवं अपरान्ह 3 बजे के गाद संचालित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुंचने वाले मार्ग वन क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, जिससे छोटे बच्चों, छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की सुरक्षा को लेकर जोखिम बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय छात्रहित एवं लोकहित में लिया गया है। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास अधिकारी को आदेश के पालन के लिए निर्देशित किया है। नियम की अनदेखी करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी।

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