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छात्र की हत्या में दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा

रुड़की। दोस्त की हत्या में दो दोस्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न...

छात्र की हत्या में दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,रुडकीThu, 31 Aug 2023 07:40 PM
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रुड़की। दोस्त की हत्या में दो दोस्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न भुगतने पर एक-एक साल के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता विनय गुप्ता 16 सितंबर 2014 को 11वीं कक्षा का छात्र अभिषेक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। पुलिस ने 18 सितंबर को अभिषेक का शव नहर पटरी के बाग से बरामद किया था। शुभम पुत्र वीर सिंह निवासी बहादरपुर सैनी थाना बहादराबाद और वैभव पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी 152 गणेशपुर कोतवाली गंगनहर को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने पुलिस पूछताछ में कबूल था कि उन्होंने अभिषेक की सूए और पत्थर से हत्या की थी।

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