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युवती की मौत में मुकदमा दर्ज करने के आदेश

आरोप है कि गांव के युवक ने प्रेम जाल में फंसाने के बाद शादी करने से बचने के लिए युवती का जहर खिलाया...

युवती की मौत में मुकदमा दर्ज करने के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,रुडकीTue, 03 Aug 2021 05:50 PM
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महेसरा गांव में दो महीने पहले जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई युवती की मौत के मामले में लक्सर एसीजेएम कोर्ट ने गांव के युवक सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि गांव के युवक ने प्रेम जाल में फंसाने के बाद शादी करने से बचने के लिए युवती का जहर खिलाया था।

खानपुर के महेसरा गांव निवासी सितम सिंह पुत्र मामचंद ने लक्सर एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि गांव के युवक अक्षय ने शादी करने का वादा करके उसकी बेटी शिवानी स प्रेम संबंध बनाए थे। उसने शिवानी के सयाथ शारीरिक संबंध भी बनाए। लेकिन शादी करने की बात टालता रहा। इस दौरान परिजनों ने दो तीन जगह शिवानी का रिश्ता तय किया, लेकिन आरोपी अक्षय ने कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं होने दिया। सितम सिंह के मुताबिक इसी 30 मई को शिवानी घर पर थी। इस दौरान अक्षय उनके धर पहुंचा। शिवानी ने शादी की बात कही तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। शिवानी ने उस पर जिंदगी खराब करने का आरोप लाया तो अक्षय ने उसे जहर लाकर दिया और खाकर मरने की सलाह दी। इस पर शिवानी ने जहर खा लिया। परिजन उसे लक्सर के एक अस्पताल लाए, जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, पर परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई नहीं की। सितम सिंह के अधिवक्ता संजय वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अक्षय, उसके पिता अशोक व मां दया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। उधर, एसओ अभिनव शर्मा का कहना है कि शिवानी ने मृत्यु पूर्व बयान दिए थे, जिसमें उसने खुद जहर खाने की बात कही थी।

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