यातायात के नियमों की अनदेखी पर जब्त होगा लायसेंस
यातायात के नियमों की अनदेखी अब वाहन चालकों को भारी पड़ेगी। छोटी, मोटी गलतियों में जुर्माना भरकर तुरंत छुटने के बजाय अब चालक का लायसेंस तीन महीनों के लिए निलंबित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के कड़े आदेश...
यातायात के नियमों की अनदेखी अब वाहन चालकों को भारी पड़ेगी। छोटी, मोटी गलतियों में जुर्माना भरकर तुरंत छुटने के बजाय अब चालक का लायसेंस तीन महीनों के लिए निलंबित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के कड़े आदेश के बाद एसएसपी ने सभी थानों को इस बाबत निर्देश जारी कर नियमित वाहन चेकिंग करने को कहा है। यातायात के नियमों के बढ़ते उल्लंघन को देखते हुए पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने पूरी जांच के बाद मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों में कई सख्त बदलाव की अनुशंसा की थी। अब उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पुलिस और प्रशासन इन अनुशंसाओं को लागू करने की तैयारी में है। पूर्व में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना, रेड लाइट पार करना, माल ढोने वाले वाहन में सवारियां ढोना, ओवर स्पीड से ड्राइव करना, रेश (गलत) ड्राविंग करना, क्षमता से अधिक भार ढोना तथा नशे की हालत में वाहन चलाने के लिए महज जुर्माना लगाने का प्रावधान था। लेकिन अब ऐसा करने पर चालक से जुर्माना वसूलने के साथ ही चालक का लायसेंस भी कम से कम तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा। एसएसपी हरिद्वार ने जनपद के सभी थानों को आदेश का अनुपालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नियमित वाहन चेकिंग करने के निर्देश भी थाना प्रभारियों को दिए हैं। लक्सर कोतवाल त्रिवेंद्र सिंह राणा ने आदेश मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी दारोगाओं को अब नए नियम के मुताबिक काम करने के साथ ही अपने, अपने क्षेत्र में रोजाना वाहन चेकिंग करने के आदेश दिए हैं।