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व्यापारियों को GST रिटर्न दाखिल करने और लेट फीस में राहत, जानिए लास्ट डेट 

यदि आप व्यापारी हैं और जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं तो आपके लिए थोड़ा राहत भरी खबर है। जीएसटी काउंसिल ने ऐसे व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त...

व्यापारियों को GST रिटर्न दाखिल करने और लेट फीस में राहत, जानिए लास्ट डेट 
हिन्दुस्तान टीम, हल्द्वानी Sun, 20 Jun 2021 02:35 PM
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यदि आप व्यापारी हैं और जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं तो आपके लिए थोड़ा राहत भरी खबर है। जीएसटी काउंसिल ने ऐसे व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का मौका दिया है। इसके अलावा अधिकतम विलंब शुल्क भी 10 हज़ार से कम कर दिया गया है। शून्य रिटर्न में 500 रुपये अधिकतम और टर्नओवर वाले रिटर्न में एक हज़ार रुपये अधिकतम विलंब शुल्क ही भरना होगा।   राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर गौरव कुमार पंत ने बताया कि जीएसटी की धारा 47 में परिवर्तन होने के बाद भविष्य के लिए जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 रिटर्न की लेट फीस व्यापारियों के टर्नओवर पर निर्धारित होगी।

यानी उनके लिए भी शून्य रिटर्न में 500 रुपया अधिकतम लेट फीस, 1.5  करोड़ रुपया टर्नओवर वाले व्यापारी के लिए अधिकतम लेट फीस दो हज़ार रुपये, 1.5 करोड़ रुपये से पांच करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को पांच हज़ार और पांच करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को दस हज़ार रुपये अधिकतम लेट फीस देनी होगी। इसके अलावा कम्पोजीशन स्कीम (छोटे कारोबार) वाले व्यापारी के लिए जीएसटीआर-4 पर लेट फीस शून्य रिटर्न में पांच सौ रुपये अधिकतम, टर्नओवर होने पर दो हज़ार रुपये अधिकतम लेट फीस तय की गई है। जबकि, इससे पूर्व सभी रिटर्न पर अधिकतम लेट फीस दस हजार रुपये थी। 

व्यापारियों के सब्र का बांध टूट रहा : हुकुम  
सरकार की गाइडलाइन से प्रदेशभर के व्यापारियों के सब्र का बांध धीरे-धीरे टूट रहा है। ऐसे में व्यापारियों का दवाब सरकार पर भारी पड़ेगा। यह बात देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने कही। उन्होंने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि सरकार की बाजार बंदी की गाइडलाइन से लोग खुश नहीं हैं। अब दुकानदार बिल्कुल भी बाजार बंदी के हक में नहीं हैं। वे अब आरपार की लड़ाई के मूड में हैं। सत्ताधारी दल अपने चुनाव प्रचार के लिए बैठकें, उद्घाटन, स्वागत समारोह कर रहा है, मगर बाजार खुलने से कोरोना संक्रमण फैलने का डर जता रहा है। 

सीए की रिपोर्ट हटाई: पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर के लिए जीएसटी ऑडिट अब जीएसटी करदाता द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर होगा। इसमें सीए रिपोर्ट 9सी हटाई गई है। अभी तक सीए की रिपोर्ट मांगी जाती थी। जीएसटी रिटर्न की अधिकांश देय तिथियां यानी 1, 3ु, 4, आईटीसी 04 को क्रमश: 15, 30, 60 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी हैं। 

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