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ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

इंदिरा आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने अकौढ़ा खुर्द के वर्तमान प्रधान और पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया...

ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
हिन्दुस्तान टीम,रुडकीMon, 08 Oct 2018 03:47 PM
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इंदिरा आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने अकौढ़ा खुर्द के वर्तमान प्रधान और पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रामीण जोगेंद्र के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद एसीजेएम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए थे।

लक्सर विकासखंड के अकौढ़ा खुर्द गांव के वर्तमान प्रधान महीपाल सिंह पिछली योजना में भी प्रधान रहे हैं। दो साल पूर्व गांव के जोगेंद्र पुत्र करेशन ने पिछली योजना में इंदिरा आवास के तहत ग्रामीणों को दिए गए लाभ की सूचना ग्राम पंचायत से मांगी थी। सूचना में पता चला कि 2014-15 में गांव की विधवा चमनदेई पत्नी फुल्ला को भी इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ दिया जाना दर्शाया गया है। जबकि चमनदेई वर्ष 2010 में ही गांव की अपनी सारी जमीन और रहने का मकान तुगलपुर की एक महिला को बेचकर कहीं दूसरी जगह पलायन कर चुकी है। जोगेंद्र ने पहले मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की थी, परंतु शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने लक्सर एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर घटना का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। उसके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद पिछले दिनों कोर्ट ने एफआईआर लिखकर विवेचना करने के आदेश लक्सर पुलिस को दिए थे। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान महीपाल सिंह तथा वर्ष 2014-15 में अकौढ़ा खुर्द पंचायत में तैनात रहे तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संजय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल अमरचंद शर्मा ने बताया कि आरोपों की जांच कराई जा रही है। विकासखंड के दस्तावेजों की भी जांच कराई जाएगी। जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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