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गोली चलाने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अपर जिला जज न्यायालय ने युवक से मारपीट के बाद गोली चलाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी...

गोली चलाने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
हिन्दुस्तान टीम,रुडकीTue, 06 Dec 2022 06:00 PM
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अपर जिला जज न्यायालय ने युवक से मारपीट के बाद गोली चलाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि दिसंबर 2021 में लक्सर कस्बा निवासी बादल पुत्र चंद्रपाल के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। आकाश किसी तरह उनसे छूटकर भागा तो आरोपियों ने पीछे से पर गोली भी चलाई। गनीमत रही कि उनकी चलाई गोली बादल को नहीं लगी। बादल के भाई आकाश ने कई लोगों को नामजद करते हुए जानलेवा हमला करने की धारा में इसका मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें से एक आरोपी सौरभ उर्फ गंगू पुत्र नाथीराम नवंबर 2022 से जेल में है। उसके अधिवक्ता मदन सिंह नागर ने आरोपी की जमानत के लिए एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। मंगलवार को कोर्ट में जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

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