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दानपात्र से चोरी के प्रयास में कारावास

भूरनी खतीरपुर गाँव के करीब स्थित मजार से 11 माह पहले दानपात्र तोड़ कर चोरी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 11 माह 6 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक हजार का जुर्माना...

दानपात्र से चोरी के प्रयास में कारावास
हिन्दुस्तान टीम,रुडकीSat, 22 Sep 2018 07:14 PM
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भूरनी खतीरपुर गांव के पास स्थित मजार से 11 माह पहले दानपात्र तोड़ने के प्रयास में कोर्ट ने आरोपी को 11 माह 6 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दस दिन अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भुरनी गांव निवासी अब्दुल गफूर विगत 15 अक्तूबर 2017 को रात्रि के समय एक युवक सरफराज पुत्र शरीफ को लेकर लक्सर कोतवाली पहुंचा था। अब्दुल गफूर का कहना था कि आरोपी सरफराज रात्रि के समय गांव के निकट स्थित मजार की दीवार कूदकर अंदर घुस गया था तथा उसने मजार परिसर में रखें दानपात्र को तोड़कर उसमें से पैसे चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन इसी बीच उसकी नींद खुल गई थी। नींद खुलने पर उसने आरोपी को पकड़ लिया था। अब्दुल गफूर का कहना था कि आरोपी ने पहले भी मजार परिसर में खड़ी एक साइकिल के अलावा कुछ पैसे भी चुराए थे। लेकिन बाद में मामला जानकारी में आने के बाद ग्रामीणों ने उसे शिकायत करने से मना कर दिया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज राणा ने बताया कि इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता मिश्रा ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 11 माह 6 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि इसी के साथ एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अभियुक्त को दस दिन सजा काटनी पड़ेगी।

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