कांग्रेस जिलाध्यक्ष को फल बांटना पड़ा भारी, केस
बिना अनुमति क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश कर फल बांटना कांग्रेस के देवप्रयाग जिलाध्यक्ष को महंगा पड़ गया। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने हिमांशु बिजल्वाण व अन्य साथियों पर धारा 188,आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित...

बिना अनुमति क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश कर फल बांटना कांग्रेस के देवप्रयाग जिलाध्यक्ष को महंगा पड़ गया। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने हिमांशु बिजल्वाण व अन्य साथियों पर धारा 188,आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
मुनिकीरेती थाना पुलिस के पूर्णानंद इंटर कॉलेज के केंद्र प्रभारी व जीआईसी पालकोट के अध्यापक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 25 मई को कांग्रेस के देवप्रयाग जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजल्वाण अपने साथियों के साथ पूर्णानंद इंटर कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासन की अनुमति के बैगर क्वारंटाइन प्रवासियों को केले बांटे थे। यहीं उन्होंने फल बांटने की तस्वीरें सोशल मीडिया में भी अपलोड की थी। लिहाजा केंद्र प्रभारी की तहरीर पर पुलिस कांग्रेस नेता व उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अनिधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मुनिकीरेती थाना निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया की अन्य आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को होम क्वारंटाइन रखने के लिए सीआरटी टीम व ऋषिकेश पुलिस से पत्राचार किया जा रहा है।
