अग्निवीरों को आरक्षण, जबरन धर्मांतरण पर अब ज्यादा सजा; धामी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले

अग्निवीरों को आरक्षण, जबरन धर्मांतरण पर अब ज्यादा सजा; धामी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले

संक्षेप:

उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने को मंजूरी दे दी। बुधवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह इस बाबत लाए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अग्निवीरों के लिए आरक्षण पर भी मुहर लगाई गई है।

Aug 13, 2025 02:05 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने को मंजूरी दे दी। बुधवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह इस बाबत लाए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

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19 अगस्त से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जाएगा। इसके तहत सजा को 10 साल से बढ़ाकर 14 साल किया गया है। कुछ गंभीर मामलों में यह 20 वर्ष तक हो सकती है। साथ ही जुर्माने की राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जायेगा।

इसके साथ ही सेना में अग्निपथ योजना के तहत सेवाएं देकर लौटने वाले अग्निवीरो को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया दिया जायेगा। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण की सुविधा समूह ग़ श्रेणी के वर्दीधारी पदों की भर्ती में मिलेगा। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल और स्थायी निवासी होना जरूरी होगा। आज कैबिनेट में 26 विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

Sudhir Jha

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Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें

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