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पति की हत्या करने वाली महिला को आजीवन करावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पति की हत्या करने वाली मुनस्यारी निवासी मंजू देवी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। उन्होंने महिला पर 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया...

पति की हत्या करने वाली महिला को आजीवन करावास
हिन्दुस्तान टीम,पिथौरागढ़Thu, 10 May 2018 09:01 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पति की हत्या करने वाली मुनस्यारी निवासी मंजू देवी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। उन्होंने महिला पर 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। मंजू का पति मुनस्यारी महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत था। जो दिनांक 13 सितंबर 2014 से 15 सितंबर 2014 तक अपने पैतृक गांव नारायण नगर छुट्टी पर गया हुआ था। वो छुट्टी पूरी होने के बाद 16 सितंबर को महाविद्यालय में वापस नहीं लौटा। इसके बाद मंजू देवी ने अपने पति सुंदर राम की लापता होने की रिपोर्ट 22 सितंबर 2014 में थाना मुनस्यारी में दर्ज कराई थी। मामलें में विवेचना थाना प्रभारी अशोक कुमार त्यागी ने की। जिसमें विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा मृतक का मोबाइल सर्विलांस में लगाया गया। जिसके बाद पुलिस को पता चला कि पति की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला मंजू देवी अपने पति का मोबाइल सिम फेक कर उसमें अन्य सिम डालकर उसका प्रयोग कर रही थी। जो मोबाइल के ईएमआई नंबर से पकड़ में आया। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद जोशी ने महिला को आरोपी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार का अर्थदण्ड व धारा 201 में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थ दण्ड लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से से सीबी उप्रेती ने पैरवी की जिन्होंने मामले में 11 गवाह न्यायालय में पेश किए।

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