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ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नगर में सोना-चांदी के व्यवसाय में पार्टनरशिप करने के नाम पर 60 लाख की धोकाधड़ी मामले में एक अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अधिवक्ता विजेता...

ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
हिन्दुस्तान टीम,पिथौरागढ़Sat, 18 Sep 2021 06:40 PM
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नगर में सोना-चांदी के व्यवसाय में पार्टनरशिप करने के नाम पर 60 लाख की धोकाधड़ी मामले में एक अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अधिवक्ता विजेता माहरा ने बताया कि सुंदर सिंह बोनाल ने पुलिस को धोकाधड़ी को लेकर तहरीर दी थी। जिसमें सिमलगैर में मातृछाया आभूषण प्राइवेट लिमिटेड नाम से सोने-चांदी के व्यवसाय में पार्टनरशिप के नाम पर उनसे 60 लाख रुपये फरार होने की बात कही। पुलिस ने धारा 420,406,504,506 के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया। बताया कि आरोपी के खिलाफ यूआईपीडी एक्ट के तहत धारा इसमें जोड़ी गई है। वहीं जाजरदेवल के थानाध्यक्ष हेम पंत ने कहा कि पुलिस लगातार ठगी के एक अन्य आरोपी के खिलाफ जांच में जुटी हुई है। जल्द ही दूसरे आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

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