जिलेभर के प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी दस्तावेज तलब

Apr 08, 2026 08:26 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को 11 अप्रैल तक उनके मान्यता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी स्कूल मान्यता प्राप्त हों।

जिलेभर के प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी दस्तावेज तलब

भानू जोशी, नैनीताल। बगैर मान्यता के गली-मोहल्लों और बहुमंजिला इमारतों में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाने का मन बनाया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल गोविंद राम जायसवाल ने जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों समेत प्रधानाचार्यों से उनके क्षेत्र में संचालित प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी दस्तावेज 11 अप्रैल तक उपलब्ध कराने को कहा है।मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित कई प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसके दृष्टिगत प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी अभिलेखों का परीक्षण किया जाना है। उन्होंने जिले के सभी राजकीय इंटर कॉलेज/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों समेत खंड शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि वे अपने विद्यालय के भौगोलिक क्षेत्र के तहत संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों के संबंध में स्पष्ट प्रमाणिक सूचनाएं (विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं, यू डाइस कोड, जिस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है उसकी जानकारी, मान्यता प्राप्त करने तिथि और वैधता की तिथि, मान्यता देने वाले सक्षम अधिकारी का नाम, पदनाम) संकलित कर मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 10 अप्रैल तक उपलब्ध कराएं।

साथ ही उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों से भी संबंधित सूचना 11 अप्रैल तक उपलब्ध कराने को कहा है।

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