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सचिव शहरी विकास 24 फरवरी को कोर्ट में पेश हों

हाईकोर्ट में बुधवार को सरकार द्वारा ढंढेरा को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी होने के बाद भी आज तक उसे नगर पंचायत घोषित न बनाने के मामले में सुनवाई की गई। न्यायालय ने सचिव शहरी...

सचिव शहरी विकास 24 फरवरी को कोर्ट में पेश हों
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालWed, 12 Feb 2020 07:58 PM
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हाईकोर्ट में बुधवार को सरकार द्वारा ढंढेरा को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी होने के बाद भी आज तक उसे नगर पंचायत घोषित न बनाने के मामले में सुनवाई की गई। न्यायालय ने सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली को 24 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

रुड़की निवासी अनंत सिंह तोमर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने 2017 में ढंढेरा को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर अधिसूचना जारी की थी, मगर आज तक यह नगर पंचायत नहीं हो पाई है। मामले में सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि 2 महीने के भीतर गांव को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए। कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर याची अनंत सिंह तोमर ने अवमानना याचिका दायर की है। मामले में न्यायमूर्ति शरद शर्मा की न्यायालय से जारी किए गए नोटिस के क्रम में शहरी विकास विभाग ने प्रक्रिया जारी होने का हवाला दिया है। न्यायालय ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सचिव शहरी विकास को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।

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