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काठगोदाम नजूल भूमि मामले में दो सप्ताह में मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी की काठगोदाम की नजूल भूमि को फ्री होल्ड कर अवैध निर्माण के मामले में सुनवाई...

काठगोदाम नजूल भूमि मामले में दो सप्ताह में मांगा जवाब
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 21 May 2019 06:26 PM
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हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी की काठगोदाम स्थित नजूल भूमि को फ्री होल्ड कर अवैध निर्माण के मामले में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने प्रदेश सरकार से मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। काठगोदाम निवासी भूपेंद्र सूर्यवंशी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से निगम की 201.92 वर्गमीटर नजूल भूमि को महिला महेश कुमारी के नाम फ्रीहोल्ड कर दिया गया। इसमें महेश कुमारी के बच्चों ने रेस्टोरेंट बना दिया है और इससे लगे आम रास्ते को खुर्द-बुर्द कर दिया। याचिका में कहा कि तत्कालीन डीएम ने नगर पालिका हल्द्वानी-काठगोदाम के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी से मामले की जांच भी कराई थी। जांच में सामने आया था कि 2011 में इस भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए महेश कुमारी ने 20 हजार रुपया शुल्क भी जमा किया था, लेकिन इस भूमि को फ्री होल्ड घोषित करने के लिए लोनिवि और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया। इस औपचारिकता को पूरा किए बगैर अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर विपक्षी के नाम साल 2016 में जमीन फ्री होल्ड कर दी। संयुक्त खंडपीठ ने मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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