ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड नैनीतालडेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार हाईकोर्ट में तलब

डेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार हाईकोर्ट में तलब

हाईकोर्ट ने डेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून के रजिस्ट्रार को 23 अगस्त गुरूवार को कोर्ट में तलब किया...

डेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार हाईकोर्ट में तलब
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालMon, 20 Aug 2018 06:23 PM
ऐप पर पढ़ें

हाईकोर्ट ने डेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून के रजिस्ट्रार को 23 अगस्त गुरुवार को कोर्ट में तलब किया है। ऊधमसिंह नगर के जसपुर निवासी मोम्मद खलिक की याचिका पर सुनवाई के बाद एकलपीठ ने यह आदेश दिए। एकलपीठ ने बैंक रिकवरी पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की।हर्रेवाला जसपुर निवासी मोम्मद खलिक ने कोर्ट में अपनी याचिका में कहा कि उसके पिता मोहम्मद इदरिश ने 2011 में एक्सिस बैंक की रुद्रपुर शाखा से 20 लाख का कृषि ऋण लिया था। मई 2016 में उसके पिता की मौत हो गई। इस मामले में गारंटर की पिता से पहले मृत्यु हो गयी थी। एक्सिस बैंक ने डेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज कराया। ट्रिब्यूनल ने 16 दिसंबर 2016 को इस मामले में उनके मृत पिता मोम्मद इदरिश के खिलाफ 23 लाख 58 हजार का रिकवरी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस को चुनौती देते हुए याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा कि याची ने पिता के स्तर से लिए कृषि संबंधी ऋण को लेकर प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं, लेकिन डेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून ने कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने डेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून के रजिस्ट्रार को 23 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। वहीं, रिकवरी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें